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कौन हैं कलकत्ता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस के तीन आरोपी, जानें तीनों की पूरी कुंडली

कोलकाता का साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जहां एक युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इनमें एक पूर्व छात्र नेता है. जबकि दो मौजूदा छात्र हैं. जानिए तीनों की प्रोफाइल क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई?

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कोलकाता का साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज जो इस वक्त सुर्खियों में है. यहां 25 जून की रात एक युवती के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता के बयान और शुरुआती जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक पूर्व छात्र नेता है. जबकि दो मौजूदा छात्र हैं. जानिए तीनों की प्रोफाइल क्या है और अब तक क्या कार्रवाई हुई?

1. मनोजीत मिश्रा (मुख्य आरोपी) पूर्व छात्र

कभी छात्र राजनीति का चर्चित चेहरा रहा 31 वर्षीय मनोजीत मिश्रा अब संगीन आपराधिक मामले में मुख्य आरोपी है. मध्यमवर्गीय बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाले मनोजीत ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज से पढ़ाई की और वहीं से उसने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) की राजनीति में प्रवेश किया. 

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मनोजीत लगभग एक दशक से छात्र राजनीति से जुड़ा रहा है और कॉलेज परिसर में 'पावर सेंटर' के तौर पर पहचाना जाता था. यूनियन विवादों के दौरान दबाव बनाने और धमकियों के आरोप तो पहले भी लगे, मगर कभी कोई औपचारिक शिकायत नहीं हुई. सूत्रों का कहना है कि पार्टी से नजदीकी होने के कारण वो अक्सर अनुशासनात्मक कार्रवाई से बचता रहा. मनोजीत पढ़ाई पूरी होने के बावजूद नियमित रूप से कॉलेज परिसर में देखा गया और छात्रों पर प्रभाव बनाए रखता था.

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फिलहाल, मनोजीत को 26 जून की शाम करीब 7 बजे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि मनोजीत को तालबगान क्रॉसिंग के पास सिद्धार्थ शंकर राय शिशु उद्यान से पकड़ा गया है. उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है.

2. जैब अहमद (सह-आरोपी) 

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साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में प्रथम वर्ष का छात्र है. उम्र- 19 वर्ष. टॉपसिया क्षेत्र का रहने वाला जैब एक साधारण कामकाजी परिवार से आता है. 2024-25 सत्र में उसने कॉलेज में दाखिला लिया था और धीरे-धीरे यूनियन गतिविधियों में हिस्सा लेने लगा. छात्रों के मुताबिक, जैब शांत स्वभाव का है और आसानी से प्रभाव में आ जाता है. उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और ना ही पहले कोई अनुशासनात्मक चेतावनी दर्ज है. माना जा रहा है कि कॉलेज यूनियन की गतिविधियों के दौरान उसकी मुलाकात मनोजीत मिश्रा से हुई, जिससे नजदीकी बढ़ी.

जानकारी के मुताबिक, मनोजीत मिश्रा के ठीक 15 मिनट बाद यानी 26 जून को शाम 7:35 बजे जैब को भी उसी जगह से पकड़ा गया. पुलिस ने उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया है.

3. प्रमित मुखर्जी उर्फ प्रमित मुखोपाध्याय (सह-आरोपी) 

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कलकत्ता लॉ कॉलेज में ही सेकंड ईयर का स्टूडेंट है. स्थानीय निवासी है. उम्र- 20 वर्ष. प्रमित बाकी दो आरोपियों की तुलना में अपेक्षाकृत लो-प्रोफाइल छात्र रहा है. वो कॉलेज में राजनीति में सक्रिय नहीं था, लेकिन छात्रों के एक खास ग्रुप से उसकी नजदीकी थी. निम्न-मध्यमवर्गीय बंगाली परिवार से आने वाले प्रमित को दोस्त 'शांत और औसत छात्र' के रूप में जानते हैं. इस घटना से पहले उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं है.

हाल के दिनों में उसे मनोजीत और जैब के साथ अक्सर शाम को देखा गया. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसका इस मामले में सक्रिय रोल था या वो किसी दबाव या प्रभाव में शामिल हुआ. प्रमित को 27 जून की रात 12:30 बजे पुलिस ने उसके घर से हिरासत में लिया. मोबाइल फोन जब्त कर लिया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा.

पुलिस रिमांड पर भेजे गए तीनों आरोपियों को 27 जून को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी. अदालत ने सभी तीनों को अगले मंगलवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. केस की जांच कसबा थाना पुलिस कर रही है. पुलिस का कहना है कि हर एंगल को खंगाला जा रहा है. घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच होनी है. कॉलेज परिसर को सील कर दिया गया है.

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क्या है पूरा मामला 

शिकायत के अनुसार, बुधवार शाम 7:30 बजे से रात 10:50 बजे के बीच दक्षिण कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के कैंपस के भीतर युवती के साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवती बुधवार दोपहर 12 बजे कॉलेज में परीक्षा संबंधी फॉर्म भरने आई थी. पीड़िता ने बताया कि वो कॉलेज यूनियन रूम में बैठी थी. इस बीच मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा आया और उसने कॉलेज का मुख्य गेट बंद करने का निर्देश दिया और फिर उसे जबरन सुरक्षा गार्ड के कमरे में ले जाकर रेप किया गया.

एफआईआर में जिन तीन लोगों को मुख्य आरोपी बताया गया है, उनमें मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी का नाम शामिल है. मिश्रा वर्तमान में टीएमसी छात्र परिषद के दक्षिण कोलकाता जिला महासचिव है.

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पीड़िता ने बताया अपना दर्द

पीड़िता ने आरोप लगाया कि मनोजीत मिश्रा ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन जब उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसका पहले से प्रेमी है तो वो नाराज हो गया. पुलिस को दिए गए बयान में उसने कहा कि आरोपी ने उसे कमरे में बंद कर दिया. उसके बाद उसे और उसके प्रेमी को जान से मारने की धमकी दी और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कराने की धमकी दी. 

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पीड़िता का कहना था कि मैंने उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा. वो मुझे जबरन गार्ड रूम में ले गया और मेरे साथ रेप किया. पीड़िता ने यह भी बताया कि आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया और धमकी दी कि यदि उसने सहयोग नहीं किया तो वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जाएगा. उसने भागने की कोशिश की, विरोध किया, लेकिन आरोपियों ने उसे हॉकी स्टिक से मारने की कोशिश की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई गई, जिसमें गैंगरेप की पुष्टि हुई है. पीड़िता के आरोपों की पुष्टि फॉरेंसिक सबूतों से हुई है.

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