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निशिकांत दुबे के बयान के बाद क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, जारी करेगा नोटिस?

निशिकांत दुबे ने सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो बयान द‍िया, वो सदन के बाहर का था, इसल‍िए उन्‍हें नोट‍िस भेजने के लिए लोकसभा स्पीकर की अनुमति जरूरी नहीं है. अनुच्छेद 105 के तहत कोर्ट सीधे नोटिस जारी कर सकता है.

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