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सपा खेमे में खुशी की लहर, आजम खान के बाद अब पूर्व MLA इरफान सोलंकी को मिली बेल, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ

इलाहाबाद हाई कोर्ट से कानपुर के एक आगजनी मामले में आरोपी सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को बेल मिल गई है. कोर्ट ने उनके भाई रिज़वान को भी राहत दी है. हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में ये जमानत याचिका मंजूर की है. कहा जा रहा है कि वो कागजी कार्रवाई के बाद तीन दिन बाद जेल से बाहर आएंगे.

Image: Irfan Solanki (File Photo)
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दोनों की जमानतें मंजूर कर ली हैं. इसके साथ ही सपा नेता का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. दोनों पर फिलहाल कोई मामला पेंडिंग नहीं है इसलिए अब बाहर आ सकेंगे.

गैंग्सटर मामले में सोलंकी बंधुओं की बेल मंजूर

हाई कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दोनों की जमानत याचिका मंजूर की है. आपको बता दें कि कानपुर नगर के जाजमऊ थाने में तीनों के खिलाफ FIR दर्ज है. कानपुर के सीसामऊ से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी फिलहाल महराजगंज जिला कारागार में बंद हैं. बेल मिलने का मतलब साफ है कि अब आजम खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर निकल पाएंगे.

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तीनों भाईयों को मिली गैंग्स्टर एक्ट में राहत!

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला रिजर्व रख लिया था. हाई कोर्ट की जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए सपा नेता इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियों को भी मंजूर किया है.

सोलंकी परिवार में खुशी की लहर

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पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर उनकी मां खुर्शीद सोलंकी ने ऊपरवाले का शुक्र जताया है. वहीं इरफान के वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि इरफान और रिजवान सोलंकी की सभी मामलों में जमानतें हो चुकी थीं, लेकिन एक गैंगस्टर मामला था जिसमें उनकी जमानत नहीं हुई थी. जिसकी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उनरी गैंगस्टर मामले में भी जमानत हो चुकी है. वकील ने आगे कहा कि अब इरफान और रिजवान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ है. वहीं वकील ने उम्मीद जताई कि कोर्ट की प्रक्रिया के आधार पर भी दो से तीन दिन तक का समय जेल से बाहर आने में लग सकता.

सोलंकी बंधुओं पर क्या था आरोप?

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आपको बता दें कि कानपुर के जाजमऊ इलाके की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि 22 नवंबर 2022 को सपा नेता इरफान सोलंकी ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा था कि इरफान सोलंकी और उनके गुर्गों ने जमीन हड़पने के लिए रंगदारी मांगी और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया, विरोध किया तोउ उनकी झोपड़ी में आग लगा दी. इस मामले में कानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी समेत उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान और शरीफ को सात साल की सजा सुनाई थी. इस सजा के कारण इरफान की सीसामऊ विधानसभा सीट पर विधायकी समाप्त हो गई थी.

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