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उत्तराखंड: UCC को लेकर जारी कर दी गई नियमावली, सीएम धामी ने क्या कहा ?
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर बड़ी बैठक हुई और नियमावली जारी की गई, विस्तार से जानिए पूरी ख़बर
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उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को सख़्त है, यही वजह है कि, सीएम धामी ने UCC को लेकर एक कदम और मज़बूत से आगे बढ़ाया है साथ ही सीएम धामी ने संकेत दे दिया है कि सरकार इस महीने यूसीसी को अधिसूचित करेगी, ख़बरों के अनुसार 26 जनवरी को UCC प्रदेश में लागू हो सकता है।
ग़ौरतलब है कि, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया था कि राज्य में जनवरी 2025 से ‘समान नागरिक संहिता’ यानि यूसीसी लागू हो जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, UCC लागू होते ही, उत्तराखंड पहला प्रदेश बन जाएगा, सामान नागरिक संहिता लागू करने वाला।
UCC की नियमावली में क्या है ?
हलाला और इददत की प्रथाएं बंद होंगी, उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा।
लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आधार कार्ड अनिवार्य होगा, 18 से 21 साल के जोड़ों को माता-पिता का सहमति पत्र देना होगा।
लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा।
शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो तलाक का एक समान कानून होगा।
पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी, लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वह किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान 18 साल होगी।
सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा।
उत्तराखंड में UCC की नियमावली जारी करके धामी सरकार ने UCC लागू करने की तरफ़ एक और मज़बूत कदम बढ़ाया और जनता से किया गया वादा सीएम धामी पूरा करने के क़रीब पहुँच गए और जल्दी ही अब तारीख़ों का ऐलान किया जाएगा।
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