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24 नहीं, अब 25 नवंबर को होगा सार्वजनिक अवकाश, उत्तराखंड सरकार का नया आदेश
राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 2025 की सटीक तिथि के अनुरूप मनाया जाए.
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उत्तराखंड सरकार ने 2025 के लिए गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के सार्वजनिक अवकाश की तिथि को संशोधित करते हुए इसे 24 नवंबर से 25 नवंबर कर दिया है. राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के माध्यम से इस बदलाव की सूचना दी गई है.
कहां-कहां लागू होगा संशोधित अवकाश
पूर्ववर्ती अधिसूचना में 24 नवंबर (सोमवार) को गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था. नए आदेश में उस अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है.
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सरकार के अनुसार यह अवकाश अब पूर्व घोषित 24 नवंबर के बजाय 25 नवंबर (मंगलवार) को मनाया जाएगा. संशोधित तिथि उत्तराखंड भर के राज्य सरकारी कार्यालयों, गैर-सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी.
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अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित सार्वजनिक अवकाश उत्तराखंड सचिवालय, राज्य विधानसभा और उन सरकारी कार्यालयों पर लागू नहीं होगा जहां पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू है. ऐसे प्रतिष्ठान नियमों के अनुसार अपने मौजूदा कार्यक्रम का पालन करते रहेंगे.
सरकार ने क्यों बदली तिथि?
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राज्य के अधिकारियों ने बताया कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस 2025 की सटीक तिथि के अनुरूप मनाया जाए.
सिख समुदाय पारंपरिक रूप से नौवें सिख गुरु की शहादत के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाता है, जिन्हें मुगल शासन के दौरान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा और उनके बलिदान के लिए याद किया जाता है.
आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर
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संशोधित आदेश पर उत्तराखंड के सचिव विनोद कुमार सुमन द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किए गए हैं. संशोधित अधिसूचना की प्रतियां सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों, जिला अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को अनुपालन हेतु भेज दी गई हैं.
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अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों को संशोधित तिथि को लागू करने और इसके अनुसार अपने अवकाश कार्यक्रम को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है.