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गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी भाई भारत लाए गए, घटना के बाद भाग गए थे थाईलैंड, 25 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भारत लाया गया है. यह दोनों उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिक हैं. इन दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटक्लब अनिवार्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया जा रहा था, जिससे त्रासदी की भयावहता और बढ़ गई.

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मंगलवार को गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया है. दोनों भाई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे हैं. बता दें कि 6 दिसंबर को गोवा के नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद क्लब के दोनों आरोपी थाइलैंड भाग गए थे. दोनों भाईयों को फुकेट में 11 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें भारत लाने की तैयारी हुई. 

गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी भारत लाए गए

बता दें कि गोवा अग्निकांड के दोनों आरोपी गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भारत लाया गया है. यह दोनों उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिक हैं. इन दोनों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में जांचकर्ताओं का आरोप है कि नाइटक्लब अनिवार्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किया जा रहा था, जिससे त्रासदी की भयावहता और बढ़ गई.

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11 दिसंबर को हिरासत में लिए गए

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दोनों भाईयों को फुकेट में 11 दिसंबर को हिरासत में लिया गया था. उसके बाद भारतीय दूतावास ने हस्तक्षेप किया और थाई अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया. 

दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द किए

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घटना के बाद भारत सरकार ने दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द कर दिए और थाई अधिकारियों को एक 'डोजियर' सौंपा था और उन्हें निर्वासित किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया था. उसके बाद आग लगने की घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर चले जाने के बाद दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल का 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया था.

5 प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार

इस मामले में गोवा पुलिस ने नाइटक्लब के 5 प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है. वहीं अधिकारियों ने बताया कि जांच आगे बढ़ने पर और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. बंबई हाई कोर्ट ने सोमवार को 'बर्च बाय रोमियो लेन' के खिलाफ दायर दीवानी मुकदमे को जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया. अदालत ने कहा कि इस त्रासदी के लिए किसी न किसी को तो जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. 

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दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए

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जानकारी के लिए बता दें कि भारत और थाईलैंड ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2015 में लागू हुई. 

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