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तिरुपति मंदिर प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने CBI को दी बड़ी राहत, कहा - अगर वह करना चाहते हैं, तो गलत क्या है? जानें पूरा मामला

बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर विवाद उत्पन्न पैदा हुआ था, जिसमें अदालत ने कहा था कि CBI निदेशक ने न्यायालय के निर्देशों के विपरीत कार्य किया है, उन्होंने जे. वेंकट राव नामक अधिकारी को इस मामले की जांच करने की अनुमति दी, जबकि वह विशेष जांच दल के औपचारिक सदस्य ही नहीं थे.

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आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति लडडू प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले पर चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सुनवाई के दौरान कहा कि इसमें गलत क्या है? अगर CBI कोई अधिकारी नियुक्त करना चाहती है, तो वह कर सकती है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई है, जिसमें कहा गया था कि निदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ जाकर काम किया था, क्योंकि उन्होंने विशेष जांच दल का औपचारिक हिस्सा न होने को लेकर अधिकारी को मामले की जांच करने की इजाजत दी थी. 

हाई कोर्ट के किस आदेश पर उपजा विवाद

बता दें कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर विवाद उत्पन्न पैदा हुआ था, जिसमें अदालत ने कहा था कि CBI निदेशक ने न्यायालय के निर्देशों के विपरीत कार्य किया है, उन्होंने जे. वेंकट राव नामक अधिकारी को इस मामले की जांच करने की अनुमति दी, जबकि वह विशेष जांच दल के औपचारिक सदस्य ही नहीं थे, 

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हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के निर्देश का उल्लेख किया

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आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2024 के उस निर्देश का उल्लेख करते हुए कहा कि उसने एक स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन का आदेश दिया था, जिसमें CBI निदेशक की ओर से नामित दो अधिकारियों, राज्य सरकार से नामित आंध्र प्रदेश पुलिस के दो अधिकारियों और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण के सीनियर अधिकारी को शामिल किया जाना था. 

क्या है तिरुपति मंदिर लड्डू प्रसाद मामला?

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जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 2024 में आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लिए लड्डू बनाने में शुद्ध घी की जगह पशु वसा और मछली तेल जैसे अशुद्ध पदार्थ के इस्तेमाल की खबर सामने आई थी. इसके बाद विवाद बढ़ गया था, इस मामले पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व की जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया था. 

लड्डू की अशुद्धता की खबर सुन भड़के श्रद्धालु 

लैब में जांच के बाद लड्डू प्रसाद को लेकर आई रिपोर्ट्स को देखने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क उठा था. इस दौरान कई लोगों ने विरोध जताते हुए था कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है. बता दें कि भगवान वेंकटेश्वर को प्रसाद के रूप में लड्डू का भोग लगाया जाता है. 

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नंदिनी डेयरी तैयार करती थी लड्डू प्रसाद 

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बता दें कि मंदिर में लड्डू प्रसाद को लेकर उठे विवाद के बाद तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ने सफाई अभियान चलाया, उसके बाद पुराने लड्डू नष्ट किए और नए शुद्ध घी से बने लड्डू तैयार किए. वहीं प्रसाद बनाने वाली कर्नाटक की नंदिनी डेयरी को एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनाया गया. इस मामले पर विपक्ष ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया. यह मामला बढ़ते ही सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है.

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