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हाईकोर्ट ने कहा- महिला की तस्वीर लेना, पीछा करना क्राईम नहीं… फिर आरोपी को दे दी जमानत, जानिए पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बिजनेसमैन जिसपर कथित तौर पर एक महिला की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने का आरोप लगा उसे अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा कि BNS की धारा 78 के तहत ये सभी आरोप पीछा करने की परिभाषा पूरा नहीं करते हैं.

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बिजनेसमैन को अग्रिम जमानत दे दी. लेकिन अब ये जमानत लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल बिजनेसमैन पर कथित तौर पर एक महिला की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने का आरोप लगा. महिला का पति क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी हैं. पति ने आरोप लगाया कि ये तस्वीरें उन्हें धमकाने के लिए ली गई हैं. लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर कह दिया कि BNS की धारा 78 के तहत ये सभी आरोप पीछा करने की परिभाषा पूरा नहीं करते हैं. इन मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा कि अगर आरोपी पर लगाए गए आरोप सही भी हों, तो भी तो भी आरोपी के खिलाफ पीछा करने का अपराध नहीं बनता है.

‘आरोप पीछा करने की परिभाषा को पूरा नहीं करते’

कोर्ट ने इस मामले फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस में आरोपी पर लगाए गए आरोपों से यह पता नहीं चलता कि याचिकाकर्ता ने मुखबिर की पत्नी का पीछा किया था और उससे व्यक्तिगत संपर्क बढ़ाने की कोशिश की थी. कोर्ट ने कहा कि आरोपी पर एकमात्र आरोप यह है कि उसने मुखबिर की पत्नी की तस्वीरें ली थी. जस्टिस ने कहा कि ये सभी आरोप पीछा करने की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं.

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BNS की धारा 78 क्या कहती है?

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कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया कि भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस (BNS) की धारा 78, किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित करने से संबंधित है, जो किसी महिला का पीछा करता है और उसके मना करने के बावजूद बार-बार व्यक्तिगत मेल-मिलाप बढ़ाने की कोशिश करता हो या महिला के इंटरनेट, ईमेल आदि पर नजर रखता हो. कोर्ट ने कहा, हालांकि इस मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है.

क्या था पूरा मामला ?

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कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला के पति जो प्रदुषण नियंत्रण अधिकारी है, ने पर्यावरण कानून के उल्लंघन के लिए याचिकाकर्ता के व्यवसाय के खिलाफ कुछ कार्रवाई की थी. अधिकारी ने दावा किया कि याचिकाकर्ता ने उन्हें धमकाने और लाभ पाने के लिए उनकी गाड़ी में टक्कर मारने की कोशिश की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने उसे धमकाने के उनकी पत्नी की तस्वीरें और वीडियो भी लिए.

राज्य ने जमानत याचिका खारिज करने का किया आग्रह

इस मामले में राज्य ने दलील दी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ता मुखबिर (प्रदूषण अधिकारी) और उसकी पत्नी का पीछा कर रहा था. राज्य ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से चल रही जांच में बाधा आएगी. प्रदूषण अधिकारी के वकील ने भी राज्य सरकार के साथ मिलकर कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया.
हालांकि, कोर्ट ने दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पीछा करने का अपराध नहीं बनता है. कोर्ट ने कि इस मामले में हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है.

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