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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा ईंधनबंदी का बैन हटा, CAQM की बैठक में हुआ बड़ा फैसला, अब इस महीने से लागू होगा यह नियम

देश की राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर लगा बैन हटा दिया गया है. यह नियम अब 1 नवंबर 2025 से दिल्ली सहित NCR के 5 अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी. यह फैसला दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया.

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देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाली 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगा ईंधनबंदी हट गया है. यह फैसला CAQM यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बैठक में लिया गया. हालांकि, यह कुछ महीनो के लिए हटाया गया है, लेकिन 1 नवंबर 2025 से इस नियम को दोबारा से लागू किया जाएगा. इसे दिल्ली के अलावा NCR के पांच जिलों में भी लागू किया जाएगा. 

दिल्ली सरकार ने लगाई थी इन गाड़ियों के ईंधन पर रोक

बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा ईंधन देने पर रोक लगा दी गई थी. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौजूद करीब 550 पंपों पर हाईटेक कैमरे लगाए गए थे, ताकि इस तरह की गाड़ियों की पहचान की जा सके. इस पर सरकार ने किसी भी पेट्रोल पंप द्वारा नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जुर्माना भी तय किया था. फिलहाल अब अगले 3 से 4 महीने तक के लिए इन गाड़ियों के मालिकों को राहत मिली है. 

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बैठक में लिया गया बड़ा फैसला

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दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए इस नियम की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी. वहीं इसको लेकर सियासत भी खूब देखने को मिली. प्रदेश की विपक्षी सरकार आम आदमी पार्टी लगातार सीएम रेखा गुप्ता पर हमले बोल रही थी. इसके बाद दिल्ली सरकार ने पत्र लिखकर नियंत्रण निकाय से इस नियम को वापस लेने के लिए अपील की. उसके बाद फैसले की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एक बैठक आयोजित की गई और उसके बाद इस पर रोक लगाने पर सहमति बनी.

1 नवंबर से दिल्ली सहित इन राज्यों में लागू होगा यह नियम 

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बैठक में जो फैसला लिया गया है. उसके अनुसार अब इन गाड़ियों पर कार्रवाई का जो दायरा है. उसे दिल्ली के अलावा एनसीआर के 5 जिलों पर भी लागू किया गया है. नए नियम के मुताबिक 1 नवंबर से राजधानी दिल्ली सहित गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और सोनीपत में भी यह पाबंदियां लागू होंगी.

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