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रोहिंग्याओं को बड़ी सुविधा की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट, बच्चों के लिए किया था बड़ा फैसला !

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोहिंग्या प्रवासियों के बच्चों को शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि बच्चों के शिक्षा के मामले में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। याचिकाकर्ता एनजीओ की मांग है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को आधार कार्ड और नागरिकता की अनिवार्यता के बिना स्कूलों में दाखिला और सरकारी लाभ दिए जाएं

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