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डराना-धमकाना बंद करें...SIR पर नहीं लगेगी रोक, TMC डेलिगेशन को चुनाव आयोग की दो टूक, बंगाल के DGP को भी सुनाया

चुनाव आयोग से मिलने गए TMC डेलिगेशन को तगड़ा झटका लगा है. आयोग ने डेलिगेशन की शिकायत सुनने के बाद उन्हें ही तगड़ा सुना दिया और तगड़ी नसीहत दे डाली. ECI ने साफ कहा कि SIR में लगे BLO और अन्य चुनाव कर्मियों को दबाव में लाना, डराना, धमकाना बंद करें और उन्हें शांति से काम करने दें. इतना ही नहीं बंगाल CEO के ऑफिस पर अटैक मामले को लेकर भी आयोग ने बंगाल DGP को सख्त निर्देश दिया है. इतना ही नहीं कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी बुरी तरह घिर गए हैं.

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पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने सत्ताधारी TMC को सख्त चेतावनी दी है. सूत्रों के मुताबिक आयोग ने TMC और पुलिस को साफ कहा है कि SIR प्रक्रिया के दौरान BLO को किसी प्रकार की न धमकी दी जाए और ना ही उस पर दबाव डाला जाए. इतना ही नहीं ECI ने TMC डेलिगेशन को कहा कि बूथ लेवल अधिकारियों को बिना किसी डर के काम करने दिया जाए और उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ मतदाता सूची के लिए मृत, शिफ्ट हुए लोगों और डुप्लीकेट वोटर्स की डिटेल भरने दी जाए.

चुनाव आयोग से खाली हाथ लौटा TMC प्रतिनिधिमंडल

आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर मचे घमासान के बीच तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों का एक प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिला था. टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के समक्ष एसआईआर से जुड़ी अपनी आपत्तियों को दर्ज कराया. इतना ही नहीं चुनाव आयोग ने टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि वे मृत, स्थानांतरित और डुप्लिकेट मतदाताओं के संबंध में बीएलओ को प्रभावित या धमकी न दें.

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SIR में लगे BLO, ERO, DEO पर ना डालें दबाव!

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इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि 9 दिसंबर के बाद जब मसौदा सूची उनके साथ साझा की जाएगी, तब वे अपने दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करें. चुनाव आयोग ने कहा कि तब तक, उनको चुनाव संबंधी कार्यों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात राज्य सरकार के कर्मचारी, बीएलओ, ईआरओ और डीईओ के स्वतंत्र कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

बंगाल के DGP-कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सख्त आदेश!

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 इसके अलावा आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बीएलओ पर दबाव न डाला जाए और उन्हें धमकाया न जाए. इसके साथ ही सभी डीईओ को यह भी निर्देश दिया है कि वे मलिन बस्तियों, इमारतों और गेटबंद आवासीय कॉलोनियों में नए मतदान केंद्र सुनिश्चित करें, जैसा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के आधार पर पूरे भारत में किया जा रहा है.
 
बंगाल CEO के कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करें DGP

पश्चिम बंगाल के सीईओ कार्यालय में सुरक्षा भंग से संबंधित हालिया घटनाओं के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने कार्यालय को सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है. भारत निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को पश्चिम बंगाल के सीईओ के मौजूदा और नए कार्यालय की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.

केवल भारतीय के पास ही होगा वोट का अधिकार!

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चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया कि केवल भारतीय नागरिक ही मतदान के हकदार हैं. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, विदेशियों को मतदान का अधिकार नहीं है. ECI ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से यह भी कहा कि यह बेहद अजीब है कि चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत बढ़ा हुआ मानदेय राज्य सरकार द्वारा अभी तक वितरित नहीं किया गया है. इसे बिना किसी और देरी के किया जाना चाहिए.

SIR के सेकेंड फेज पर आयोग ने क्या कहा?

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वहीं SIR के दूसरे चरण में प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए आयोग ने कहा कि लगभग 38 करोड़ फॉर्म, यानी 74 फीसदी से अधिक, डिजिटाइज किए जा चुके हैं. इसने यह भी बताया कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 99.43 फीसदी (50.68 करोड़) मतदाताओं को गणना फॉर्म मिल चुके हैं. इन्हें जमा करने के लिए अभी सात दिन बाकी हैं.

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