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यूपी में SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे, कहीं आपका नाम भी तो नहीं कटा, ऐसे करें चेक

उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद ड्राफ्ट मतदाता की सूची जारी कर दी गई है. मुख्य निवार्चन अधिकारी नवदीप रिणवा ने लखनऊ में पूरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं.

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उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ड्रफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. यह सूची लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी की गई. इस ड्राफ्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने खुद इस सूची को जारी की है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होते ही मतदाता अब निर्वाचन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर अपना नाम देख सकेंगे.

2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुसार, यूपी में अब तक कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे, लेकिन SIR प्रक्रिया के बाद जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई है, उसमें क़रीब 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के नाम ही शामिल किए गए. यानी, 2 करोड़ 89 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं.

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नाम कटने की क्या है वजह?

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निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम कटने की कई वजह बताई हैं.

  • 46.23 लाख मतदाताओं का निधन हो चुका है.
  • 2.17 करोड़ मतदाता अनुपस्थित हैं, या फिर दूसरे जिले या राज्य में स्थायी तौर पर माइग्रेट कर गए हैं.
  • 25.47 लाख नाम एक से अधिक जगह दर्ज हैं.

तो ये वो कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम कटे हैं.

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6 फरवरी तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां

ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के साथ-साथ दावे और आपत्तियों का विकल्प भी खुला हुआ है. मतदाता 6 फरवरी तक अपने नाम से जुड़ी किसी भी तरह की आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं. तय समय सीमा के भीतर जो भी मतदाता अपनी शिकायत दर्ज कराता है, उसकी निष्पक्ष तरीके से अधिकारियों द्वारा जाँच की जाएगी. सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण 27 फरवरी तक किया जाएगा, और 6 मार्च 2026 को फ़ाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दिया जाएगा. 

आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं अपना नाम

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अगर किसी को जारी लिस्ट में अपने नाम की जाँच करनी हो, या फिर किसी भी तरह की त्रुटि हो, तो वह ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों माध्यमों से आपत्ति दर्ज करा सकता है. इसके लिए निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना नाम, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता विवरण में से जरूरी जानकारी भरकर आसानी से सब कुछ जान सकते हैं.

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