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शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत, देश से बाहर जाने पर रोक के साथ अदालत ने लगाईं कई शर्तें

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है. 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी.

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी है. 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को जस्टिस राजा बसु ने सशर्त अंतरिम जमानत को मंजूरी दे दी.

कलकत्ता हाईकोर्ट से शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा को अंतरिम जमानत देते हुए कई शर्तें लगाई है. कोर्ट ने शर्मिष्ठा के देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. अदालत ने कहा कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकतीं. अदालत ने ये भी कहा कि उन्हें 10 हजार रुपये के जमानत राशि जमा करनी होगी. साथ ही कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को निर्देश दिया कि शर्मिष्ठा द्वारा गिरफ्तारी से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाए. शर्मिष्ठा ने दावा किया था कि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही थीं.

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वजाहत खान के पीछे पड़ी असम पुलिस 

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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की शिकायत करने वाले वजाहत खान के खिलाफ अब कई राज्यों में केस दर्ज हो चुके हैं. असम पुलिस ने वजाहत खान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और घृणा फैलाने वाली सामग्री पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. वजाहत की गिरफ्तारी के लिए असम पुलिस ने कोलकाता में दबिश दी. 

वजाहत खान ने ही शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ यह कहकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई. 

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वजाहत खान की शिकायत के आधार पर 22 साल की शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था. उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अब वजाहत खान पर भी सोशल मीडिया पर घृणा फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप लगे हैं. कोलकाता पुलिस ने भी ‘श्रीराम स्वाभिमान परिषद’ नामक संस्था की शिकायत पर खान के खिलाफ केस दर्ज किया है. पुलिस वजाहत खान के कोलकाता स्थित घर पर पहुंची तो वह मौजूद नहीं थे.

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