Advertisement

Loading Ad...

SC ने महिला को ही लगाई फटकार, कहा- खुद अवैध संबंध बनाया फिर रेप का आरोप कैसे?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रेप के एक मामले में महिला को ही फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी, इसके बावजूद उसने कथित रूप से अवैध संबंध बनाए. बेंच ने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में रेप का आरोप कैसे लगाया जा सकता है.

Loading Ad...

रेप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोप लगाने वाली महिला को कड़ी फटकार लगाई और आरोपी की अग्रिम जमानत को बरकरार रखा. कोर्ट की बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि महिला पहले से शादीशुदा थी, इसके बावजूद उसने कथित रूप से अवैध संबंध बनाए.
बेंच ने सवाल उठाया कि ऐसे हालात में रेप का आरोप कैसे लगाया जा सकता है. कोर्ट ने इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बताते हुए कहा कि शादी के बाहर शारीरिक संबंध बनाना स्वयं में नैतिक रूप से गलत है और इस पूरे मामले में महिला की भूमिका भी जांच के दायरे में आनी चाहिए.

"आप परिपक्व थीं, जानती थीं क्या सही है"
रेप केस  में सुप्रीम कोर्ट की महिला को फटकार
रेप के एक मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आरोप लगाने वाली महिला को कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत बरकरार रखी. मामला उस याचिका से जुड़ा था, जिसमें महिला ने आरोपी की अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की थी.
महिला के वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी ने शादी का वादा किया था और फिर मुकर गया. इस पर बेंच ने कहा, "आप एक शादीशुदा महिला हैं. आपके दो बच्चे हैं. आप परिपक्व थीं और आपको यह समझ थी कि शादी से बाहर संबंध बनाना गलत है."
जब महिला के वकील ने दलील दी कि आरोपी ने कई बार होटल में बुलाकर संबंध बनाए, तब भी कोर्ट ने माना कि यह मामला पारस्परिक सहमति और परिपक्वता से जुड़ा है, न कि बलात्कार का.
इस पर भी बेंच ने महिला को ही सुनाया. अदालत ने कहा, 'आप उसके कहने पर बार-बार होटल क्यों गईं? आप अच्छी तरह से जानती थीं कि शादी से इतर संबंध बनाकर आप खुद भी एक गलती कर रही हैं.' महिला और आरोपी की बातचीत सोशल मीडिया से शुरू हुई थी और तब से ही दोनों रिलेशनशिप थे. महिला का कहना है कि शख्स से शादी के लिए उसने अपनी शादी तोड़ दी थी. पति से तलाक ले लिया और जब उससे शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया. फिर इस मामले में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब अदालत का रुख किया है.

यह भी पढ़ें

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट की बेल को दी मंजूरी
बिहार पुलिस में दर्ज एक एफआईआर में एक महिला ने युवक पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि वह लगातार शादी का वादा करता रहा और उसी भरोसे वह उसके साथ संबंध बनाती रही.
इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए जमानत दी थी कि युवक ने महिला से उसका तलाक होने के बाद कोई यौन संबंध नहीं बनाए. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के उसी आदेश को बरकरार रखा है, जिससे आरोपी की अग्रिम जमानत सुरक्षित बनी हुई है.

LIVE
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...
Loading Ad...
Loading Ad...
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...