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हवाई यात्रियों के लिए राहत, 48 घंटे में टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा चार्ज, DGCA का नया प्रस्ताव!
DGCA एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अगर आपने कोई हवाई टिकट बुक किया है, तो अब आपको 48 घंटे का समय मिलेगा, इस दौरान आप बिना कोई अतिरिक्त चार्ज (extra charge) दिए टिकट रद्द (cancel) कर सकते हैं या उसमें कोई बदलाव (modify) कर सकते हैं.
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जल्द ही हवाई यात्रा करने वालों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अगर आपने कोई हवाई टिकट बुक किया है, तो अब आपको 48 घंटे का समय मिलेगा, इस दौरान आप बिना कोई अतिरिक्त चार्ज (extra charge) दिए टिकट रद्द (cancel) कर सकते हैं या उसमें कोई बदलाव (modify) कर सकते हैं.
“Look-in Option” क्या है?
DGCA के इस प्रस्ताव के मुताबिक एयरलाइंस यात्रियों को टिकट बुक करने के बाद 48 घंटे का ‘Look-in Option’ देंगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपने टिकट बुक करने के बाद किसी कारण से यात्रा की तारीख या समय बदलना है, या यात्रा रद्द करनी है, तो आप ऐसा 48 घंटे के अंदर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं।
हालांकि, अगर आप नई फ्लाइट लेते हैं तो आपको उस समय की सामान्य किराए (fare) का भुगतान करना होगा, लेकिन कोई जुर्माना या अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा।
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नाम में गलती होने पर भी राहत
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DGCA ने यह भी कहा है कि अगर कोई यात्री सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक करता है और उसमें किसी यात्री के नाम में गलती हो जाती है, तो उसे 24 घंटे के अंदर सुधार का मौका मिलेगा. एयरलाइन इसके लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं ले सकेगी.
टिकट रिफंड का जिम्मा किसका होगा?
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DGCA ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी ने ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से टिकट खरीदा है, तो भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनी की ही होगी।
इसका कारण यह है कि ट्रैवल एजेंट एयरलाइन के प्रतिनिधि (representative) माने जाते हैं, इसलिए टिकट रद्द होने पर या उड़ान रद्द होने की स्थिति में यात्रियों को रिफंड एयरलाइन से ही मिलेगा.
21 दिनों में पूरा करना होगा रिफंड
DGCA ने रिफंड प्रक्रिया को लेकर भी सख्ती दिखाई है. नए नियमों के तहत एयरलाइन कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रिफंड की पूरी प्रक्रिया 21 दिनों के अंदर पूरी हो जाए.
यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कई यात्रियों को टिकट रद्द कराने के बाद लंबे समय तक रिफंड का इंतज़ार करना पड़ता है.
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30 नवंबर तक मांगी गई राय
DGCA ने इन नए नियमों का ड्राफ्ट (मसौदा) जारी किया है और कहा है कि सभी हितधारक (जैसे एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंट, और यात्री संगठन) अपनी टिप्पणियां या सुझाव 30 नवंबर तक भेज सकते हैं. इसके बाद, DGCA सभी सुझावों पर विचार करके अंतिम नियम लागू करेगा.
इसका फायदा यात्रियों को कैसे मिलेगा?
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इन प्रस्तावित बदलावों से यात्रियों को कई फायदे होंगे -
बुकिंग के बाद मन बदलने पर टिकट रद्द करने में आसानी होगी.
गलती से नाम गलत दर्ज हो गया तो उसे सुधारने का मौका मिलेगा.
रिफंड के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा.
ट्रैवल एजेंट से टिकट लेने पर भी रिफंड की गारंटी रहेगी.