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BJP विधायक ने की RSS प्रचारक से मारपीट की निंदा, कहा- षड्यंत्र रचा गया, बैतूल में दंगा कराने की साजिश

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ हुई मारपीट की घटना को भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दंगा कराने की साजिश करार दिया.

Rameshwar Sharma(File Photo)
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मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ हुई मारपीट की घटना को भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने दंगा कराने की साजिश करार दिया. भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने शुक्रवार को बैतूल में संघ प्रचारक के साथ हुई घटना की निंदा करते हुए आईएएनएस से कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह तथाकथित युवकों ने जानबूझकर यह षड्यंत्र रचा है. वे बैतूल में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते थे, दंगा कराना चाहते थे, लूटपाट करना चाहते थे. ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. धर्म गुरुओं से आग्रह है कि वे इस तरह के असामाजिक तत्वों को सही राह दिखाएं, नहीं तो पुलिस का डंडा उन्हें सिखा देगा.

दरअसल गुरुवार की शाम को मुलताई नगर में संघ के प्रचारक यादव का कुछ लोगों से विवाद हुआ था और उनके साथ मारपीट की गई थी. इस मामले में पांच युवकों की गिरफ्तारी भी हुई है. संघ प्रचारक के साथ मारपीट की जानकारी मिलते ही दो समुदायों के लोग सड़कों पर उतर आए और माहौल तनावपूर्ण हो गया. गांधी चैक, बस स्टैंड और मुख्य बाजार क्षेत्र में नारेबाजी और दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति भी बनी. स्थिति बिगड़ते देख प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला.

SP ने दी घटना की जानकारी 

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पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि घटना में शामिल पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. शेष आरोपियों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी. घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में मुलताई थाना प्रभारी देवकरण डेहरिया को हटा दिया गया है. वहीं दो अन्य पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है.

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लोगों से शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. मुलताई नगर में RSS के जिला प्रचारक के साथ हुए विवाद के बाद बनी स्थिति को देखते हुए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं.

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इस आदेश के लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा.

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