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NO PUC, NO Fuel: आज से दिल्ली में पुराने वाहन बंद, बिना PUC अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा

Old vehicles banned in Delhi: पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम और निर्माण कार्य की पाबंदी से वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी. आम नागरिकों को चाहिए कि वे इन नियमों का पालन करें और खुद की और दूसरों की सेहत का ख्याल रखें.

Image Source: Social Media
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NO PUC, NO Fuel: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में पिछले एक महीने से वायु प्रदूषण बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. स्मॉग और कोहरे के कारण हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर से 5 बड़े नियम लागू कर दिए हैं. इन नियमों का मकसद राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. नियमों में पुराने वाहनों पर रोक, बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पेट्रोल-डीजल न देना और ऑफिसों में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम जैसी नई व्यवस्थाएं शामिल हैं. इससे पहले एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रैप 4 नियम लागू किए थे. इसके तहत निर्माण कार्य पर रोक और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी लागू किया गया.


50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम लागू


दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा. यानी आधे कर्मचारी ऑफिस में होंगे और आधे घर से काम करेंगे. कंपनियां और ऑफिस रोटेशनवाइज इस व्यवस्था को लागू करेंगे. इसके निगरानी के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष समिति बनाई है. अगर कोई ऑफिस इस नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे जुर्माने की चेतावनी दी जाएगी. हालांकि, वर्क फ्रॉम होम का यह नियम आपात सेवाओं जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड और अस्पतालों में लागू नहीं होगा.

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बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पेट्रोल-डीजल नहीं


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आज से दिल्ली में किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल तभी मिलेगा, जब उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) होगा. इसके आदेश की घोषणा होते ही शहर के पेट्रोल पंपों पर पीयूसी बनवाने वालों की लंबी लाइनें देखने को मिलीं. पेट्रोल पंप मालिकों ने सुरक्षा के इंतजाम की भी मांग की है ताकि किसी हंगामे से बचा जा सके. ट्रैफिक पुलिस अब प्रदूषण प्रमाणपत्र की चेकिंग और सख्ती बढ़ाएगी.


निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन बैन

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दिल्ली में निर्माण सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों पर भी रोक लगा दी गई है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ऐसे वाहन सीमा पर ही रोक दिए जाएंगे. पहले ही निर्माण कार्यों पर रोक थी. मंत्री ने लोगों से अपील की है कि दिल्ली में केवल BS-6 स्टैंडर्ड वाले वाहन ही लाएं. इससे निर्माण कार्य से होने वाले धूल और प्रदूषण को कम किया जा सकेगा.


पुराने वाहनों पर सख्त 

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रोक
दिल्ली सरकार ने BS-6 इंजन से कम वाले पुराने वाहनों पर भी रोक लगा दी है. दिल्ली से बाहर पंजीकृत पुराने वाहन भी अब राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. अगर आपके पास 8-10 साल पुरानी गाड़ी है, तो तुरंत चेक कर लें कि वह BS-4 या BS-5 कैटेगरी की तो नहीं है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की टीमें जगह-जगह चेकिंग करेंगी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी पुराने वाहनों को लेकर सख्त आदेश दिए हैं. अब दिल्ली-NCR में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे. केवल BS-4 और उससे नए वाहन ही दिल्ली में चल पाएंगे. BS-4 से पुराने वाहन सीज किए जा सकते हैं.
 
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण और स्मॉग को देखते हुए ये नए नियम बेहद जरूरी हैं. पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, वर्क फ्रॉम होम और निर्माण कार्य की पाबंदी से वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी. आम नागरिकों को चाहिए कि वे इन नियमों का पालन करें और खुद की और दूसरों की सेहत का ख्याल रखें.
 

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