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राष्ट्रीय पेंशन योजना पर मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, जानें किन कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा तोहफा

एनपीएस के तहत मासिक टॉप-अप राशि की गणना यूपीएस भुगतान और राहत कार्य यानि (डीआर) के तहत रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के आधार पर साधारण ब्याज दिया जाएगा. ऐसे सभी कर्मचारी या उनके जीवनसाथी 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 31 मार्च 2025 को या उससे पहले 10 वर्ष की सेवा पूरी कर रिटायर हुए एनपीएस खाताधारक और उनके साथी यूपीएस के तहत अतिरिक्त लाभ का दावा कर सकते हैं. इनमें पहले से दावा किए गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लाभों के अतिरिक्त है. इस योजना के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने वाले रिटायर कर्मचारी को प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए अंतिम मूल वेतन और उस पर महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का एक साथ भुगतान मिलेगा. 

केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे कई बड़े फायदे

बता दें कि एनपीएस के तहत मासिक टॉप अप राशि की गणना यूपीएस भुगतान और राहत कार्य यानि (डीआर) के तहत पेंशन राशि को घटाई जाती है. इसमें रिटायर हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के आधार पर साधारण ब्याज भी दिया जाएगा. ऐसे सभी कर्मचारी या उनके जीवनसाथी 30 जून 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने जनवरी में एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया था. जो रिटायर हो चुके कर्मचारियों के 12 महीनों में मिले औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत पेंशन का वादा करती है.

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इन कर्मचारियों को मिलता है एनपीएस का लाभ

आपको बता दें कि एनपीएस उन केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होता है, जो नेशनल पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं. इसके तहत 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के तहत चयन करने का विकल्प मिला है. जो जनवरी 2024 के बाद लागू हुआ था.

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