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मध्य प्रदेश: 90 लाख उपभोक्ताओं को राहत, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुरू की 'समाधान योजना'

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि समाधान योजना 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का अधिभार माफ कर रही है.

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तीन महीने से अधिक समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज माफी प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को भोपाल में 'समाधान योजना' शुरू की.

बकाया बिजली बिल माफ करने के लिए 'समाधान योजना' शुरू की

'समाधान योजना' के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए राहत का द्वार खोलती है जो विभिन्न कारणों से समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पाते हैं.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल बिजली उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करेगी, बल्कि राज्य की समग्र विद्युत वितरण प्रणाली को भी सुदृढ़ करेगी. इस पहल से जनता का विश्वास और शासन में पारदर्शिता दोनों बढ़ेंगे.

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क्या होगा 'समाधान योजना' से फायदा 

मुख्यमंत्री यादव ने बताया कि यह योजना 'शीघ्र भुगतान करें, एकमुश्त भुगतान करें और अधिकतम लाभ प्राप्त करें' के सिद्धांत पर आधारित है.

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उन्होंने यह भी बताया कि औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ता, जिनके तीन महीने से अधिक समय से बिल बकाया हैं, उन्हें 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी मिलेगी.

योजना दो चरणों में लागू होगी

योजना का पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके दौरान 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफी प्रदान की जाएगी.

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इसी प्रकार दूसरे और अंतिम चरण में यह योजना 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिसमें अधिभार में 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि समाधान योजना 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार लगभग 90 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का अधिभार माफ कर रही है.

किसे मिलेगा लाभ?

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राज्य सरकार ने एक बयान में बताया कि घरेलू और कृषि उपभोक्ता इस योजना में नामांकन करा सकते हैं और कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करके लाभ उठा सकते हैं.

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इसके विपरीत, गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को योजना में पंजीकरण के लिए कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करना होगा.

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