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Ladaki Bahin Yojana: e-KYC की आखिरी तारीख करीब, सिर्फ 4 दिन बचे, अभी करें पूरा

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार की इस योजना से जुड़ी लगभग 2.43 करोड़ महिलाओं के लिए e-KYC अनिवार्य है. तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर योजना का लाभ अटक सकता हैं.

Image Source: Social Media
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Ladaki Bahin Yojana: अगर आप मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की लाभार्थी हैं और अभी तक e-KYC नहीं कराई है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. महाराष्ट्र सरकार की इस योजना से जुड़ी लगभग 2.43 करोड़ महिलाओं के लिए e-KYC अनिवार्य है. तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर योजना का लाभ अटक सकता हैं.

योजना का उद्देश्य


माझी लाडकी बहीण योजना राज्य की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार लाने, परिवार और समाज में उनकी भूमिका मजबूत करने और आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है. सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी.

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e-KYC क्यों है जरूरी


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योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं की पहचान और वेरीफिकेशन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन आवश्यक है. नंदुरबार जिले के जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी संजय पाटिल ने बताया कि e-KYC की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है. अब लाभार्थियों के पास समय बहुत कम बचा है.

अनाथ, तलाकशुदा और एकल महिलाओं के लिए निर्देश


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जो महिलाएं अनाथ, विधवा या तलाकशुदा हैं, उन्हें अपनी स्वयं की e-KYC कराना जरूरी है. इसके साथ उन्हें पिता/पति की मृत्यु प्रमाणपत्र या तलाक प्रमाणपत्र 31 दिसंबर 2025 तक संबंधित आंगनवाड़ी सेविका को जमा करना होगा.

गलतियों को सुधारने का मौका

जिन महिलाओं ने e-KYC की प्रक्रिया पूरी की, लेकिन विकल्प चुनते समय गलती हुई, उन्हें भी सुधार का मौका दिया गया है.
वे 31 दिसंबर 2025 तक पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी गलतियों को सुधार सकती हैं.

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योजना की विशेषताएं

यह योजना 28 जून 2024 को मंजूर की गई थी. इसके तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये सीधे बैंक खाते में भेजे जाते हैं। अब तक इस योजना की 16 किस्तें जारी हो चुकी हैं.


e-KYC कैसे करें 


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  • आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर e-KYC बैनर पर क्लिक करें. फॉर्म में आधार नंबर और कैप्चा डालें, सहमति दें और Send OTP पर क्लिक करें.

  • OTP डालकर Submit करें.
सिस्टम जांचेगा कि e-KYC पहले हुई है या नहीं.

  • अगर नहीं हुई, तो नाम पात्र सूची में होगा या नहीं यह जांचें.

  • पति या पिता का आधार नंबर डालें और OTP से सबमिट करें.
  • जाति श्रेणी चुनें और दो घोषणाएं (सरकारी नौकरी न होना और केवल एक अविवाहित महिला लाभार्थी) करें.

  • चेक बॉक्स टिक करें और Submit करें.
  • स्क्रीन पर संदेश आएगा: “Success – आपकी e-KYC सफलतापूर्वक पूरी हो गई है”.


कौन उठा सकता है लाभ


महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए.
विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाएं पात्र हैं. आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए. बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है.
परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी भी पात्र हो सकते हैं.

समय सीमा न भूलें


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31 दिसंबर 2025 तक सभी पात्र महिलाओं को e-KYC पूरी करना अनिवार्य है.
समय रहते प्रक्रिया पूरी न होने पर योजना का लाभ अटक सकता है, इसलिए अभी वेब पोर्टल पर लॉग इन कर अपना e-KYC पूरा करें.

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