Advertisement

Loading Ad...

वीर सावरकर मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई राहुल गांधी को फटकार, कहा- भविष्य में ऐसा बयान दिया तो..

वीर सावरकर केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए उन्हें भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचने की नसीहत दी है और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी फिर ऐसा बयान देते है तो संज्ञान लिया जाएगा

Loading Ad...
सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर मानहानि केस में शुक्रवार को लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए उन्हें भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचने की नसीहत दी है और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी फिर ऐसा बयान देते है तो संज्ञान लिया जाएगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने ख़ुद वीर सावरकर को सम्मान दिया था. 

राहुल गांधी को कोर्ट ने दी चेतावनी 

राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान उन्हें राहत देते हुए उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इतिहास को समझे बिना राहुल गांधी इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा, ''यदि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी फिर से की गई, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा.'' कोर्ट ने आगे कहा, ''आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? कल को आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे, क्योंकि उन्होंने सावरकर के लिए 'फेथफुल सर्वेंट' लिखा था?''

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था और राहुल गांधी की दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें एक पत्र लिखा था.जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि आप महाराष्ट्र जाकर इस तरह के बयान देते हैं, जहां वीर सावरकर की 'पूजा' होती है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आप क्यों इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं? यह मामला 2022 में 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी के महाराष्ट्र में दिए गए विवादित बयान से जुड़ा है. उन्होंने सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और कहा था कि वह अंग्रेजों से पेंशन लेते थे. राहुल गांधी के इस बयान पर वकील नृपेंद्र पांडे ने निचली अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी. लखनऊ की निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पहली नजर में आईपीसी 153(ए) और 505 के तहत केस मानते हुए समन जारी किया था.  उस समन को राहुल गांधी ने चुनौती दी थी. उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
Loading Ad...

यह भी पढ़ें

LIVE
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...
Loading Ad...
Loading Ad...
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...