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पेपर लीक पर हाईकोर्ट की सख्ती, रद्द हुई राजस्थान एसआई परीक्षा 2021

न्यायमूर्ति समीर जैन ने असहमति जताते हुए कहा, "यह कोई साधारण मामला नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप शामिल हैं.फिलहाल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया.

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राजस्थान हाईकोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है.इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पेपर लीक मामले में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए गुरुवार को पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया.

पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा-2021 रद्द

हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की बेंच ने 14 अगस्त को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था.राजस्थान में 892 पदों पर सब-इंस्पेक्टर (एसआई) की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित हुई थी.परीक्षा में चयनित कुछ एसआई को ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग मिली.हालांकि, पेपर लीक के खुलासे के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर जनवरी 2025 में चयनित अभ्यर्थियों की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोक दी गई.

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68 सब-इंस्पेक्टर अब तक गिरफ्तार

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इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की शिकायतों के बाद राज्य की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने जांच शुरू की थी.अब तक इस मामले में 68 सब-इंस्पेक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

जुलाई में सुनवाई के दौरान चयनित उम्मीदवारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएन माथुर ने याचिका को खारिज करने के लिए दलील में कहा था, "मामला सीधा है.चूंकि भर्ती रद्द न करने का निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया गया था और इसे याचिका में चुनौती नहीं दी गई, इसलिए याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया जाना चाहिए.”

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हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए परीक्षा को किया रद्द

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हालांकि, न्यायमूर्ति समीर जैन ने असहमति जताते हुए कहा, "यह कोई साधारण मामला नहीं है।" उन्होंने कहा कि इस मामले में कोचिंग संस्थानों, परीक्षा केंद्रों और राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) के सदस्यों के बीच मिलीभगत के गंभीर आरोप शामिल हैं.फिलहाल, 28 अगस्त को हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया.

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