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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, मकान मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं 80 हज़ार

Garib Awas Yojana: हरियाणा सरकार की यह योजना गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए राहत लेकर आई है. मकान मरम्मत के लिए बढ़ाई गई राशि और सभी बीपीएल परिवारों के लिए योजना का विस्तार उन्हें बेहतर जीवन और सुरक्षित घर मुहैया कराने में मदद करेगा.

Image source: Social Media
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Dr. BR Ambedkar Awas Navikaran Yojana: हरियाणा सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों के लिए एक अहम कदम उठाया है. अब मकान की मरम्मत के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये कर दी गई है. यह जानकारी उपायुक्त अखिल पिलानी ने दी. इसका मतलब यह है कि अब गरीब और जरूरतमंद परिवार अपने घर की मरम्मत के लिए ज्यादा मदद पा सकेंगे और उनका घर सुरक्षित और मजबूत बनेगा.

डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में बदलाव

उपायुक्त ने बताया कि यह सुविधा डॉ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत दी जा रही है, जिसे हरियाणा राज्य का अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग संचालित करता है.पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इसे सभी पात्र बीपीएल परिवारों तक बढ़ा दिया है. साथ ही, पहले 50 हजार रुपये की मदद दी जाती थी, अब इसे 80 हजार रुपये कर दिया गया है. यह वृद्धि परिवारों को उनके मकान की मरम्मत के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता देने के लिए की गई है.

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कौन पात्र है और आवेदन की क्या है शर्तें 

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं. सबसे पहले, परिवार बीपीएल सूची में शामिल होना चाहिए. इसके अलावा, यदि किसी परिवार के मकान का निर्माण 10 वर्ष से अधिक समय पहले हुआ है और वह मरम्मत योग्य है, तभी वह आवेदन कर सकता है. इसका उद्देश्य यह है कि पुराने और टूट-फूट वाले घरों की मरम्मत के लिए सही परिवारों को मदद मिले.

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आवश्यक दस्तावेज


उपायुक्त ने बताया कि योजना के लिए आवेदन करते समय कुछ दस्तावेज अनिवार्य हैं. इनमें शामिल हैं:


परिवार आईडी
बीपीएल राशन कार्ड नंबर और राशन पत्रिका
जाति प्रमाण पत्र (एससी/बीसी)
आधार कार्ड
बैंक खाता संख्या
मोबाइल नंबर
मकान के साथ फोटो
बिजली बिल/हाउस रजिस्ट्री/पानी बिल में से किसी दो दस्तावेज
मकान मरम्मत का अनुमानित खर्च का प्रमाण
इन दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

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आवेदन की प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले haryanascbc.gov.in से निर्धारित आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसे भरकर सरपंच या पार्षद से सत्यापित करवाना अनिवार्य है. सत्यापन के बाद सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को नजदीकी CSC केंद्र से ऑनलाइन जमा करना होगा.
ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फॉर्म और दस्तावेजों की प्रतिलिपि जिला अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करानी होगी. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवेदन में कोई भी गलत जानकारी न भरें, अन्यथा आवेदन रद्द हो सकता है या प्रक्रिया में बाधा आ सकती है.

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हरियाणा सरकार की यह योजना गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए राहत लेकर आई है. मकान मरम्मत के लिए बढ़ाई गई राशि और सभी बीपीएल परिवारों के लिए योजना का विस्तार उन्हें बेहतर जीवन और सुरक्षित घर मुहैया कराने में मदद करेगा. सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर परिवार अपने घर की मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता पा सकते हैं.

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