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किसानों के लिए खुशखबरी, ट्रैक्टर खरीदने पर मिलेंगे 3 लाख रुपये, जानें पात्रता
Haryana: यह योजना हरियाणा के SC किसानों के लिए खेती को आसान और मजबूत बनाने का बड़ा मौका है. 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी से ट्रैक्टर खरीदना अब काफी सस्ता हो जाएगा. अगर आप पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन जरूर करें, ताकि इस सरकारी मदद का पूरा फायदा मिल सके.
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Tractor Subsidy Yojana: हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार अब किसानों को नया ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. यह योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए लाई गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और खेती के लिए आधुनिक साधनों की जरूरत रखते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना में आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है. इसके बाद आवेदन का कोई मौका नहीं मिलेगा.
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
यह योजना सिर्फ हरियाणा के अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए है. अगर कोई किसान इस श्रेणी में नहीं आता है, तो वह इस योजना का फायदा नहीं उठा सकेगा. सरकार का उद्देश्य है कि समाज के कमजोर वर्ग के किसानों को खेती के लिए जरूरी मशीनें आसानी से मिल सकें और उनकी आमदनी बढ़े.
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कितने HP के ट्रैक्टर पर मिलेगी सब्सिडी?
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हरियाणा सरकार 45 हॉर्स पावर (HP) क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दे रही है. यानी अगर कोई SC किसान नया 45 HP ट्रैक्टर खरीदता है, तो उसे सरकार की तरफ से अधिकतम 3 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी. यह योजना 27 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और अब तक किसान आवेदन कर सकते हैं.
ट्रैक्टर खरीदने की पूरी प्रक्रिया
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समझिए आसान भाषा में इस योजना के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के बाद जिले स्तर पर बनी एक समिति किसानों की सूची तैयार करेगी. जिन किसानों का नाम इस सूची में आएगा, वे कृषि विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड ट्रैक्टर कंपनियों से ट्रैक्टर खरीद सकेंगे. अगर आवेदन करने वाले किसानों की संख्या तय लक्ष्य से ज्यादा हो जाती है, तो लॉटरी के जरिए चयन किया जाएगा. किसान चाहें तो आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए अपने जिले के उप निदेशक कृषि या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं.
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना की जरूरी शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं: किसान हरियाणा का निवासी और अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए किसान ने पिछले 5 साल में किसी भी सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर सब्सिडी न ली हो खरीदे गए ट्रैक्टर को कम से कम 5 साल तक बेचा नहीं जा सकता किसान के पास खेती की जमीन होनी चाहिए जमीन परिवार पहचान पत्र (PPP / फैमिली ID) में परिवार के किसी सदस्य के नाम पर दर्ज हो सकती है.
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आवेदन कैसे करें? जानिए स्टेप-बाय-स्टेप तरीका
स्टेप 1:
सबसे पहले किसान को ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
यहां किसान सेंटर पर जाकर परिवार पहचान पत्र या आधार नंबर से पंजीकरण करें.
मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन पूरा करें.
स्टेप 2:
अब कृषि विभाग के पोर्टल पर जाएं और
Tractor Subsidy Scheme SB-89 को चुनें.
योजना की शर्तें पढ़कर Click Here for Registration पर क्लिक करें.
इसके बाद परिवार पहचान पत्र नंबर डालें,
जिस सदस्य के नाम से आवेदन करना है उसे चुनें,
सारी जानकारी भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर दें.
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परेशानी हो तो यहां करें संपर्क
अगर आवेदन करते समय किसी तरह की दिक्कत आती है, तो किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2117 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं.
किसानों के लिए सुनहरा मौका
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यह योजना हरियाणा के SC किसानों के लिए खेती को आसान और मजबूत बनाने का बड़ा मौका है. 3 लाख रुपये तक की सब्सिडी से ट्रैक्टर खरीदना अब काफी सस्ता हो जाएगा. अगर आप पात्र हैं, तो समय रहते आवेदन जरूर करें, ताकि इस सरकारी मदद का पूरा फायदा मिल सके.