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रिहाई के लिए तिकड़म लगा रहे गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका, HC ने कहा- अभी 25 साल की सजा पूरी नहीं हुई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम को बड़ा झटका दिया. अदालत ने अबू सलेम को राहत देने से इनकार कर दिया.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को गैंगस्टर अबू सलेम को राहत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि सलेम ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के अनुसार अभी तक भारत में 25 साल की सजा पूरी नहीं की है

अबू सलेम ने दायर की थी रिहाई के लिए याचिका

अबू सलेम ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जेल से रिहाई की मांग की है. उसकी दलील है कि अगर अच्छे आचरण के आधार पर मिलने वाली छूट को शामिल किया जाए, तो वह 25 साल की सजा पहले ही पूरी कर चुका है. याचिका में कहा गया है कि जब सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किया गया था, उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया था कि उसे किसी भी मामले में मौत की सजा नहीं दी जाएगी और उसे 25 साल से अधिक की जेल की सजा भी नहीं दी जाएगी.

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कोर्ट का राहत देने से इनकार

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न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने सोमवार को अबू सलेम की याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन उसे कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार सलेम की गिरफ्तारी अक्टूबर 2000 में हुई थी, इसलिए प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि उसकी 25 साल की सजा की अवधि अब तक पूरी नहीं हुई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस याचिका पर अंतिम सुनवाई उचित समय पर की जाएगी.

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