Advertisement

Loading Ad...

EC ने जारी किया बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट, कहीं छूट तो नहीं गया आपका नाम, चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. यह लिस्ट एक महीने चली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद तैयार की गई है. मतदाता अपना नाम देखने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनकर जानकारी चेक कर सकते हैं.

Loading Ad...

बिहार में विधानसभा चुनाव के बिगुल से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है. यह ड्राफ्ट एक महीने तक चली "विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR)" प्रक्रिया के बाद सामने आया है. इसका मकसद हर योग्य मतदाता को वोटिंग प्रक्रिया में शामिल करना और लिस्ट को ताज़ा व सही बनाना है.

इस लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले मतदाताओं को अपना नाम चेक करने और अगर कोई गड़बड़ी है तो सुधार करवाने का मौका दिया गया है. चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को यह भी कहा गया है कि अगर किसी का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, तो वे 1 सितंबर तक दावा कर सकते हैं.

वोटर लिस्ट में नाम कैसे देखें?

Loading Ad...

चुनाव आयोग ने इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी है. मतदाता https://voters.eci.gov.in/home/enumFormTrack# लिंक पर जाकर अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं. वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद चार विकल्प दिखेंगे. आपको सबसे पहले ‘बिहार’ राज्य का चयन करना होगा, उसके बाद अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र सिलेक्ट करना है.

Loading Ad...

इसके बाद भाषा चुननी होगी हिंदी या अंग्रेज़ी. फिर आपको वोटर लिस्ट की श्रेणी में से एक विकल्प चुनना होगा. जैसे ड्राफ्ट रोल, फाइनल रोल और SIR ड्राफ्ट. इसके बाद विकल्प का चयन करने के बाद, अपने बूथ के अनुसार आप अपना नाम लिस्ट में देख सकते हैं.

वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के चार चरण

Loading Ad...
  • पहला चरण: 25 जुलाई तक राज्यभर में 7.24 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन किया गया.
  • दूसरा चरण: 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई.
  • तीसरा चरण: 1 सितंबर तक सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे जहां दावे और आपत्तियां ली जाएंगी.
  • चौथा चरण: 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी.

अगर नाम नहीं है तो क्या करें?

जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या जिनकी जानकारी गलत दर्ज हुई है, वे 1 सितंबर तक सुधार करवा सकते हैं. इसके लिए उन्हें कैंप में जाकर फॉर्म-6 भरना होगा. यह कैंप नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम और अंचल कार्यालयों में लगेंगे.  ये कैंप 2 अगस्त से 1 सितंबर तक ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. खास बात यह है कि छुट्टी वाले दिन या त्योहारों पर भी ये कैंप खुले रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सकें.

कितने वोटर हैं लिस्ट में?

Loading Ad...

SIR प्रक्रिया की शुरुआत से पहले जून 2025 तक बिहार में 7.93 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर थे. हालांकि, अभी तक यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि ड्राफ्ट लिस्ट में कुल कितने नाम शामिल हैं. ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के साथ ही "दावे और आपत्तियां" दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इसका मतलब यह है कि अगर किसी का नाम गलती से हट गया है, या किसी जानकारी में गलती है, तो वो 1 सितंबर तक चुनाव आयोग से संपर्क कर सकता है.

38 जिलों में दी गई है लिस्ट की कॉपी

बिहार के सभी 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की डिजिटल और प्रिंट कॉपी उपलब्ध करा दी है. राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव अधिकारी मतदाताओं और राजनीतिक दलों से दावे और आपत्तियां स्वीकार कर रहे हैं. इस दौरान कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है. 

Loading Ad...
  • नाम जुड़वाने के लिए
  • गलत जानकारी सुधारने के लिए
  • नाम हटवाने के लिए (अगर वह अब योग्य नहीं है)

विपक्ष के आरोप

यह भी पढ़ें

वही इसको लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि जिन लोगों के पास दस्तावेज़ नहीं हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जा रहा है. इससे कई योग्य नागरिक मतदान से वंचित हो सकते हैं. हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और हर नागरिक को उसकी संवैधानिक भागीदारी का मौका दिया जाएगा. 

LIVE
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...
Loading Ad...
Loading Ad...
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...