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सिगरेट, गुटखा और पान मसाला हो गए महंगे, जानिए किन-किन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी वाला 'स्पेशल GST'

जीएसटी काउंसिल की बैठक में में लिए गए फैसलों ने महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान ला दी है. लेकिन वहीं कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसमें सिगरेट, पान मसाला जैसी चीजें शामिल है.

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दिपावली-दशहरा जैसे त्योहार से पहले बुधवार को केंद्र ने जीएसटी का स्लैब कम कर दिया है. जीएसटी का स्लैब कम किए जाने से रोजमर्रा के सामान, दवाएं, खाने-पीने की चीजें, छोटी कार, बाइक, सीमेंट आदि चीजें सस्ती हो जाएगी. लेकिन कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. 

12 और 28 प्रतिशत वाला GST स्लैब समाप्त 

जीएसटी काउंसिल की  बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. अब जीएसटी स्लैब 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को समाप्त कर दिया गया है. जिनमें अधिकांश जरूरी चीजें शामिल हैं. हानिकारक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब होगा, जो 40 प्रतिशत है. पूरे देश में जीएसटी में बदलाव का फैसला 22 सितंबर से लागू होगा.

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पान मसाला, सिगरेट, जर्दा, चबाने वाला तंबाकू, सुपर लग्जरी गुड्स, एडड शुगर, कार्बोनेटिड डिंक्स, लग्जरी कार, फास्ट फूड जैसी विलासिता वाली चीजें महंगी होगी. इन सब चीजों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगा करता था. लेकिन अब इन सब चीजों पर 40 फीसदी वाला स्पेशल जीएसटी लगेगा.

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इन चीजों पर लगेगी 40 फीसदी GST, देखें पूरी लिस्ट 

इन चीजों पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगी हुई थी लेकिन 22 सितंबर से 40 प्रतिशत जीएसटी लगा दी गई है. 

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फलों के पेय या कार्बोनेटेड पेय, 
फलों के रस वाले पेय
कैफीनयुक्त पेय पदार्थ
अनिर्मित तम्बाकू 
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सिगारिलो 
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रेसिंग कार 
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350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलें
मोटर वाहन जिनमें स्पार्क-इग्निशन हो 
रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन  
प्रणोदन के लिए इलेक्ट्रिक मोटर दोनों हों, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक हो या लंबाई 4000 मिमी से अधिक हो.
प्राइवेट जेट
निजी उपयोग वाले विमान
याच 
नौका अन्य मनोरंजन या खेलकूद के लिए जहाज रिवॉल्वर, पिस्टल और अन्य पिस्तौल पाइप, बाउल, सिगार या सिगरेट, होल्डर और उसके हिस्से शामिल है. 

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