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महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने 21 जुलाई को मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है. बता दें कि साल 2006 में हुए इस हमले में कुल 189 लोग मारे गए थे. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हुए थे.

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महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर फडणवीस ने कहा कि यह काफी हैरान कर देने वाला फैसला रहा. बता दें कि कोर्ट की दो जजों की पीठ ने सोमवार को साल 2006 में हुए हमले पर अभियोजन पक्ष को फटकार लगाते हुए गवाही से लेकर पहचान परेड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी करते हुए एक दोषी को 25 हजार रुपए के निजी बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया. 

हाई कोर्ट ने 12 आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया

इससे पहले सोमवार सुबह बॉम्बे हाई कोर्ट ने  साल 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है. इस फैसले पर अंतिम मुहर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल किलोर और श्याम चांडक की पीठ ने लगाई है. 

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क्या है पूरा मामला?

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बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 11 जुलाई 2006 को 11 मिनट के अंदर 7 ब्लास्ट हुए थे. जिसमें 189 लोगों की मौत हो गई थी. इनमें 827 लोग घायल हुए थे. इस मामले में ATS ने कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. वहीं 15 आरोपी फरार बताए गए थे. इनमें कुछ के पाकिस्तान में होने की आशंका जताई गई थी. उसके बाद साल 2015 में निचली अदालत ने इस ब्लास्ट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 5 को फांसी और 7 को उम्रकैद की सजा दी गई थी. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार ने 5 आरोपियों की फांसी के कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद आरोपियों ने भी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी. 

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