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इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को मिली जमानत, आएंगे जेल से बाहर? जानें अपडेट
जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है.
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समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है.
क्वालिटी बार मामले में आजम खान को जमानत
रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे के मामले में आजम खान की याचिका मंजूर कर ली गई है. जस्टिस समीर जैन की सिंगल पीठ ने यह फैसला सुनाया. लेकिन क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बाद भी आजम खान की जेल से रिहाई नहीं होगी. पांच साल पहले रामपुर में दर्ज हुए केस में आजम खान को कोर्ट में पेश होना है. अब आजम खान की अगली पेश 20 सितंबर को है.
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आजम को अभी एक मामले में जमानत मिलना बाकी है. कोर्ट ने आजम खान को 20 सितंबर को तलब किया है. पुलिस ने जांच के बाद आजम खान को पांच साल पुराने केस में आरोपी बनाया है. इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आजम खान बीते दो साल से अधिक समय से सीतापुर जेल में बंद हैं. रामपुर और मुरादाबाद में चल रहे कई मुकदमों और दो मामलों में हुई सजा के चलते उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है. इन मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में जारी है.
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क्वालिटी बार प्रकरण क्या है?
21 नवंबर 2019 को गगन अरोड़ा नामक बार मालिक ने शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई.
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तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस विवेचना में इस मामले में आजम खान के अलावा उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी को भी आरोपी बनाया गया था.