Advertisement

Loading Ad...

स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानों को बंद करने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, बताया 'असंवैधानिक

महाराष्ट्र और तेलंगाना के कई नगर निगमों ने स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर गोश्त की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले को असंवैधानिक और लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया है.

Google
Loading Ad...

एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने की कड़ी आलोचना की है और नगर निगम अधिकारियों के इस कदम को 'संवेदनहीन' और 'असंवैधानिक' बताया है.

नगर निगम के फैसले पर भड़के ओवैसी

हैदराबाद के सांसद ने बुधवार को 'एक्स' पर कई नगर निगमों द्वारा जारी आदेशों की आलोचना की और मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस के बीच संबंध पर सवाल उठाया. ओवैसी ने पोस्ट किया, "ऐसा लगता है कि भारत भर के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है.दुर्भाग्य से, जीएचएमसी ने भी ऐसा ही आदेश दिया है.यह संवेदनहीन और असंवैधानिक है."

Loading Ad...

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ने कहा, "मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? तेलंगाना के 99 प्रतिशत लोग मांस खाते हैं.ये मांस प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करते हैं."

Loading Ad...

स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर आदेश जारी

जीएचएमसी ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी के अवसर पर मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश पहले ही जारी कर दिए हैं.नगर निगम ने जीएचएमसी अधिनियम, 1955 की धारा 533 (बी) के तहत यह आदेश जारी किया है.जीएचएमसी आयुक्त ने यह आदेश हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा के पुलिस आयुक्तों को भेजा है.

Loading Ad...

जीएचएमसी के सभी पशु चिकित्सा अधिकारियों, सहायक निदेशकों (पशु चिकित्सा), उप निदेशकों (पशु चिकित्सा), और पशु चिकित्सा अनुभाग को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

यह भी पढ़ें

?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955442662854500770%7Ctwgr%5E6fa6e217dec90508d89c076917ae1cfae1fae102%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.aajtak.in%2Findia%2Fnews%2Fstory%2Findependence-day-meat-ban-order-hyderabad-maharashtra-owaisi-ajit-pawar-aditya-thackeray-criticizes-ntc-dskc-2309189-2025-08-13

इसके अलावा, जीएचएमसी के सभी जोनल कमिश्नरों और अतिरिक्त कमिश्नरों, तेलंगाना राज्य भेड़ एवं बकरी विकास सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक और पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग के निदेशक को भी आदेश जारी किए गए हैं. बता दें कि मुंबई में नगर निगम अधिकारियों ने भी इसी तरह के आदेश जारी किए हैं, जिसका विपक्षी दल की ओर से विरोध किया गया है.

अधिक →

Advertisement

Loading Ad...
Loading Ad...
Loading Ad...
अधिक →

Advertisement

Loading Ad...