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तीन साल पुराने मामले में मोहाली कोर्ट ने सुनाया फैसला, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और तीन अन्य बरी, सोनू को तीन साल की सजा

सोहाना थाने में वर्ष 2022 में लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशम बाबा, दीपक, विक्रम सिंह उर्फ विक्की और सोनू के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.

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मोहाली जिला अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहित चार आरोपियों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है. वहीं, एक आरोपी सोनू को दोषी मानते हुए अदालत ने तीन साल कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा एक महीने और बढ़ जाएगी.

क्या था पूरा मामला 

सोहाना थाने में वर्ष 2022 में लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशम बाबा, दीपक, विक्रम सिंह उर्फ विक्की और सोनू के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था.

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सोनू के पास से मिले थे अवैध हथियार और कारतूस

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बचाव पक्ष के वकील कर्ण सोफत ने बताया कि अदालत में जांच अधिकारी अपनी गवाही पूरी नहीं कर पाए. उनकी आंशिक गवाही को अदालत ने साक्ष्य में नहीं माना. इसके बाद अभियोजन पक्ष ने एसआई दीपक सिंह से पूछताछ की, जो बरामदगी के गवाह थे. उन्होंने अदालत में स्पष्ट किया कि सोनू के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए थे.

कोर्ट में यह भी बताया गया कि सबसे पहले सोनू को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर दीपक पुंडीर उर्फ दीपू को नामजद कर गिरफ्तार किया गया था.

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कोर्ट का फैसला

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अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष केवल सोनू के खिलाफ धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अपराध साबित करने में सफल रहा. इस आधार पर सोनू को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई. जबकि लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशम बाबा, दीपक और विक्की को आरोपों से बरी कर दिया गया.

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