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बरेली के नबी हसन ने मदरसा में नाबालिग बच्चे संग बनाए अप्राकृतिक संबंध, मोबाइल में मिले 40 वीडियो, हैदरी दल 25 का भी है हैंडलर, हुआ गिरफ्तार
बरेली में मदरसा छात्र नबी हसन ने एक 13 साल के नाबालिग बच्चे संग अप्राकृतिक संबंध बनाए. उसके मोबाइल में करीब 40 रिकॉर्डेड वीडियो मिले हैं, जिसे वो हैदरी दल 25 इंस्टा चैनल पर अपलोड करता था और ब्लैकमेलिंग करता था. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.
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उत्तर प्रदेश के बरेली जिले स्थित एक मदरसे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां वो हुआ जिसने न केवल यूपी बल्कि पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है. यहां एक 20 वर्षीय मदरसा छात्र पर 13 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और इसे रिकॉर्ड करने का आरोप लगा है. आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है.
आरोपी छात्र के मोबाइल से बरामद हुए 40 अश्लील वीडियो
दरअसल बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के पिपरथरा गांव में स्थित एक मदरसे में यह घटना घटी है. पुलिस के अनुसार आरोपी नबी हसन ने उसी मदरसे में पढ़ने वाले 13 वर्षीय नाबालिग छात्र के साथ कई महीनों तक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए और गलत कृत्य किए. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने इन हरकतों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया और 30-40 अश्लील वीडियो अपने पास रखे. इनमें से कुछ वीडियो मदरसा के अंदर ही बनाए गए थे. ओरोपी चुपके से वीडियो बनाता था और इसे वो वायरल करने की धमकी देता था.
इस्टाग्राम पर अपलोड किए थे वीडियो
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आरोपी ने ‘हैदरी दल 25’ नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और इन वीडियो को वहां अपलोड किया. पीड़ित नाबालिग ने जब अपने परिवार को इस बारे में बताया, तो उसके पिता ने फरीदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को बीसलपुर रोड पर साठा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया.
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धार्मिक उन्माद फैलाने वाला नेटवर्क खड़ा कर रहा था नबी हसन
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नबी हसन मदरसे में रहकर चोरी-छिपे लोगों के अश्लील वीडियो बनाता था. उसके मोबाइल फोन से करीब 40 अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं. वह इन वीडियो के ज़रिए लोगों को डराकर, वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था. आरोपी लोगों को मानसिक रूप से दबाव में डालकर उनका ब्रेनवॉश करता था और अपना एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश कर रहा था.
पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) अंशिका वर्मा के अनुसार, आरोपी के मोबाइल फोन को अनलॉक करने पर उसमें अश्लील सामग्री मिली. इसके अलावा, आरोपी पर सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने और धार्मिक उन्माद फैलाने का भी आरोप है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 140(4) (अपहरण), 351(3) (आपराधिक धमकी), पॉक्सो एक्ट, और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.
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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
बरेली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने इन वीडियो को किसी और के साथ साझा किया या अन्य बच्चों को भी निशाना बनाया. पीड़ित नाबालिग की सुरक्षा और काउंसलिंग के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं. पुलिस ने स्थानीय समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि इस संवेदनशील मामले में कोई सांप्रदायिक तनाव न उत्पन्न हो.
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पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
चुकि पीड़ित नाबालिग है इसलिए इस मामले में पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित गंभीर अपराधों के लिए सख्त सजा का प्रावधान करता है. इसके अलावा, मदरसा इंतजामिया की जवाबदेही भी जांच के दायरे में है. .