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NEET PG Exam Date: अब 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में होगी नीट पीजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत
अदालत ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के आवेदन को मंजूरी दे दी है और अब NEET PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. यह फैसला कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लिया गया, जहां परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी.
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NEET PG 2025 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. अदालत ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) के आवेदन को मंजूरी दे दी है और अब NEET PG 2025 की परीक्षा 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. यह फैसला कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद लिया गया, जहां परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी.
कोर्ट ने NBE से पूछा– तैयारी में इतना समय क्यों?
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जजों ने NBE से सख्त सवाल पूछे. जस्टिस पी.के. मिश्रा ने पूछा कि जब 30 मई को कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया था, तो अब तक आपने तैयारी क्यों नहीं की? कोर्ट ने यह भी कहा कि "आपको 3 अगस्त तक का समय क्यों चाहिए? आपने अभी तक प्रक्रिया शुरू भी नहीं की."
केंद्रों की संख्या और सुरक्षा को लेकर दी गई सफाई
NBE की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत को बताया कि इस बार परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित किया जाना है. ऐसे में उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा परीक्षा केंद्रों की जरूरत पड़ेगी. पहले करीब 450 केंद्र थे, लेकिन अब कम से कम 500 से अधिक केंद्रों की आवश्यकता है ताकि सभी 2.5 लाख उम्मीदवारों को एक साथ परीक्षा देने का अवसर मिल सके. इसके साथ ही इन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था, छात्रों के लिए आवंटन प्रक्रिया और सूचना व्यवस्था में समय लगेगा.
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देरी से नाखुश हुआ सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने इस देरी पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि जब पहले से ही परीक्षा रद्द होने और दोबारा कराने के हालात बने हुए थे, तो तैयारी पहले ही शुरू कर देनी चाहिए थी. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसी गंभीर परीक्षा के लिए उचित समय पर तैयारी नहीं होती, तो इसका असर लाखों छात्रों पर पड़ता है.
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अब 3 अगस्त को एक शिफ्ट में होगी परीक्षा
आखिरकार, कोर्ट ने NBE की दलीलें सुनने के बाद 3 अगस्त की तारीख को मंजूरी दे दी. यह साफ कर दिया गया कि परीक्षा सिर्फ एक शिफ्ट में करवाई जाएगी और इससे संबंधित सभी जरूरी तैयारियों को समय पर पूरा करना होगा.
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NEET PG 2025 की परीक्षा की तारीख अब तय हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि ऐसी परीक्षाओं को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब जिम्मेदारी NBE की है कि वह केंद्रों की संख्या बढ़ाने, सुरक्षा और लॉजिस्टिक इंतजाम करने और छात्रों को समय पर जानकारी देने की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करे.