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बिना वजह ट्रेन की चेन खींचने पर होती है सजा, पर महिलाओं को मिलती है छूट....जानिए क्यों
बिना वजह चेन पुलिंग करने पर भारी जुर्माना लग सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है. लेकिन चेन खींचने पर महिलाओं के लिए कुछ छूट होती है. आइए जानते हैं क्या हैं चेन पुलिंग के नियम और महिलाओं को इसमें क्या छूट मिलती है.
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ट्रेन में सफर करने का एक अलग ही मजा है. चलती ट्रेन से बाहर के खूबसूरत नज़ारों का दीदार करना किसे नहीं पसंद. लेकिन सफर के दौरान रेलवे के कुछ नियम हैं जिसका पालन करना जरूरी है. क्या आपने अपने सफर के दौरान ट्रेन में मौजूद इमरजेंसी चेन पर ध्यान दिया है? क्या आपको इससे जुड़े नियम कानून के बारे में पता है? इस चेन को खींचते ही पूरी ट्रेन रुक जाती है. लेकिन चेन पुलिंग को लेकर कुछ नियम हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए.
बिना वजह चेन पुलिंग करने पर भारी जुर्माना लग सकता है या जेल भी जाना पड़ सकता है. लेकिन चेन खींचने पर महिलाओं के लिए कुछ छूट होती है. आइए जानते हैं क्या हैं चेन पुलिंग के नियम और महिलाओं को इसमें क्या छूट मिलती है.
बिना किसी वजह के चेन पुलिंग करने से क्या होता है?
बिना किसी वजह के अगर आपने चेन खींची तो भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के मुताबिक जेल की सजा हो सकती है. ऐसे मामलों में कम से कम 1 साल की जेल की सजा या एक हजार रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है. कुछ मामलों में जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं.
महिलाओं को मिलती है छूट
वैसे तो किसी को भी यह चेन बिना कारण खींचने की अनुमति नहीं है लेकिन महिलाओं के साथ अगर कोई ट्रेन में गलत हरकत करता है या यौन उत्पीड़न जैसे मामलों में भी वह चेन खींच सकती हैं. अगर उनके साथ बच्चा, विकलांग या बुजुर्ग है, जिसे किसी तरह की समस्या हो रही है, तो भी वह चेन खींच सकती हैं. मेडिकल इमरजेंसी में भी चेन खींची जा सकती है.
पहले ट्रेन के डिब्बों में दोनों तरफ अलार्म चेन होती थीं, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया. इस वजह से इनकी संख्या कम कर दी गई. अब हर कोच में सिर्फ एक ही अलार्म चेन होती है, जिसे कोच के बीच में लगाया जाता है.
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