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कल लोक अदालत में माफ हो सकते हैं आपके चालान, जानिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे

राष्ट्रीय लोक अदालत आपके ट्रैफिक चालानों को सुलझाने का एक आसान और किफायती तरीका है. अगर आप सही दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचते हैं, तो बिना कोर्ट केस के झंझट के आपका मामला निपट सकता है. यह सरकार की एक ऐसी पहल है जिससे आम आदमी को राहत मिलती है. इसलिए, मौके को हाथ से न जाने दें और जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अदालत जरूर पहुंचें.

Image Credit: Lok Adalat (File Photo)
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Lok Adalat: अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान बकाया है और आप उसे बिना जुर्माना भरे या कम रकम में निपटाना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए बहुत काम की जगह है. यह अदालत साल में 4 बार लगती है, और इस बार ये 13 सितंबर 2025 (शनिवार) को आयोजित की जा रही है. इसमें आप अपने पुराने और लंबित ट्रैफिक चालान को सुलझा सकते हैं. कई मामलों में चालान पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है या फिर काफी कम राशि लेकर मामला बंद कर दिया जाता है.
अगर आपने लोक अदालत में आने के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है और आपको स्लॉट व टोकन मिल गया है, तो अब आपको तय समय से करीब आधा घंटा पहले वहाँ पहुंचना है. साथ ही, कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ जरूर लेकर जाएं, ताकि आपकी प्रक्रिया जल्दी और बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.

 लोक अदालत में साथ ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज

 1. चालान की फोटोकॉपी
आपका जो चालान लंबित है, उसकी फोटोकॉपी जरूर साथ रखें. इसमें चालान नंबर, गाड़ी का नंबर और चालान की तारीख साफ-साफ दिखनी चाहिए. अगर आपके पास एक से ज्यादा चालान हैं, तो सबकी कॉपी साथ रखें.

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 2. वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
आपके वाहन की जो आरसी (RC) है, वह भी साथ लेकर जाएं. यह इस बात का प्रमाण होता है कि गाड़ी आपकी है या आपके परिवार के किसी सदस्य की है. इसकी ओरिजिनल कॉपी और एक फोटोकॉपी साथ रखें.

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3. ड्राइविंग लाइसेंस
ड्राइविंग लाइसेंस यह साबित करता है कि आप गाड़ी चलाने के लिए अधिकृत हैं. लोक अदालत में ड्राइविंग लाइसेंस की ओरिजिनल और फोटो कॉपी दोनों जरूरी होती हैं.

4. पहचान पत्र (ID Proof)
आपको अपनी पहचान दिखाने के लिए कोई एक सरकारी दस्तावेज साथ रखना होगा. जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड. इनमें से कोई एक वैध पहचान पत्र साथ ले जाना जरूरी है.

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5. समन या नोटिस (अगर मिला हो)
अगर कोर्ट या ट्रैफिक विभाग की तरफ से आपको कोई समन या नोटिस भेजा गया है, तो उसकी एक कॉपी साथ जरूर रखें. इससे आपके केस की पहचान और सुनवाई में आसानी होगी.

6. अधिकृत पत्र (Authorization Letter)
अगर जिस व्यक्ति के नाम से चालान कटा है, वह खुद लोक अदालत में नहीं आ सकता, तो वह किसी और को भेज सकता है. लेकिन उस स्थिति में उसे पावर ऑफ अटॉर्नी या अधिकृत पत्र देना जरूरी होगा, जिससे साबित हो कि वह व्यक्ति उसकी ओर से कार्यवाही कर सकता है.

7. चालान भुगतान की पुरानी रसीद (यदि हो)
अगर आपने उस चालान का कुछ हिस्सा पहले ही चुका दिया है, तो उसकी रसीद साथ रखें. इससे यह साबित होगा कि आप पहले भी भुगतान कर चुके हैं और बाकी राशि को लेकर अदालत में आए हैं.

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  • लोक अदालत में आने से पहले सारे डॉक्यूमेंट एक फोल्डर में व्यवस्थित करके रखें.
  • समय पर पहुंचें ताकि आपकी बारी जल्दी आ जाए
  • शांत और सहयोगात्मक व्यवहार रखें, वहां मौजूद स्टाफ आपकी मदद करेंगे.
  • अगर कोई जानकारी समझ में न आए, तो मौके पर मौजूद हेल्प डेस्क से पूछें.

राष्ट्रीय लोक अदालत आपके ट्रैफिक चालानों को सुलझाने का एक आसान और किफायती तरीका है. अगर आप सही दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचते हैं, तो बिना कोर्ट केस के झंझट के आपका मामला निपट सकता है. यह सरकार की एक ऐसी पहल है जिससे आम आदमी को राहत मिलती है. इसलिए, मौके को हाथ से न जाने दें और जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर अदालत जरूर पहुंचें.

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