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सरकार का सख्त आदेश! गाड़ी पर लिखवाया राजपूत, गुजर या विधायक जी, तो जेब से देने पड़ सकते है इतने हजार रुपये

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Rules For Writing vehicles: जब भी आप बहार सड़क पर जाते है तो कई बार आपने सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर अलग अलग नाम लिखे देखे होंगे।  जिनमे कुछ नंबर प्लेट के ऊपर कोई निकनेम लिखा देता है तो कोई अपनी जाती सूचक नाम जैसे राजपूत, गुजर , जाट जैसे शब्द लिखा देते है।तो बहुत से लोग हिन्दू या लग धर्म का नाम लिखवा देते है।लेकिन ऐसा करना क्या जायज है , आपको बता दे, गाड़ी चलाने के लिए भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुछ नयम तय किये गए है।  इसमें गाड़ियों पर शब्द और नंबर प्लेट को लेकर भी कुछ नियम बनाये गए है।  वही अगर कोई इस तरह के नियम के शब्द लिखवाता है तो फिर मुश्किल में पड़ सकते है।  आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....

गाड़ी पर जाती सूचक लिखवाना पड़ सकता है भारी 

भारत सरकार के मोटर वाहन के अधिनियम के तहत एक्ट 1989 के   तहत इस बात का साफ़ हिदयता दी गई है कोई भी व्यक्ति अपने वाहन के रजिस्टेशन प्लेट या नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का कोई भी स्टीकर या लेबल नहीं लगा सकते है। इसके  आलावा वाहन पर कोई जाती सूचक शब्द जैसे जाट।  गुजर , राजपूत जैसे शब्द लिखा हुआ पाया गया तो ऐसी सिचुएशन में मोटर वाहनं अधिनियम की धारा 177 के तहत कारवाही हो सकती है।वही इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस भी आपका चालान काट सकती है।  इसके लिए आपको मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है।  इसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा 2500 रूपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।  

इन शब्दों पर लिखवाना पर भी होगी कार्यवाही 

बहुत से लोग अपनी गाड़ियों पर जाती सूचक शब्दों के अलावा अलग तरह के शब्द भी लिखवा लेते है।  जिनमे कई लोग अमरय लिखवा लेते है , तो कई लोग पुलिस लिखवा लेते है , तो वही कुछ लोग राजीनीतिक से जुड़े विधायक जी , या फिर सांसद जी या अन्य तरह की राजनीतिक पदों के नाम लिखा लेते है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है।  तो वही आपको बता दे, मोटर वाहन के अधिनयम के तहत गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर भी सख्त नियम तय किये गए है।  कोई भी अगर नंबर प्लेट लगवाते वक्त किसी भी रह के नियमो का उल्लघन करता है , जैसे नंबर प्लेट का साइज नियमो के तहत नहीं होता है तो भी चालान किया जा सकता है।  

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