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90 दिनों के अंदर अगर आपने चालान का भुगतान नहीं किया, तो जब्त हो सकती है आपकी गाड़ी!
Challan Rules: ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार , गुरुग्राम में चालान जारी करने के भीतर जुर्माना नहीं भरने वाले व्यक्ति के वाहन को हिरासत में लें लिया जाएगा।
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Challan Rules: हरियाणा के गुरुग्राम में गुरूवार से ट्रैफिक चालान को लेकर ताजा और सख्त नियम लागू किए गए है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार , गुरुग्राम में चालान जारी करने के भीतर जुर्माना नहीं भरने वाले व्यक्ति के वाहन को हिरासत में लें लिया जाएगा। ऐसे वाहन चालकों की पहचान करने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करेंगे। वाहन भी जब्त किया जा सकता है। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से .....
90 दिन के अंदर देना होगा जुर्माना
ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में डीसीपी ट्रैफिक वीरेंदर विज ने कहा कि सभी अधिकारी अपने -अपने अधिकार क्षेत्र में लोगों को बताएंगे कि जिस भी वाहन चालक का ट्रैफिक नियमों कि अवहेलना करने पर चालान काटा गया है। उसे 90 दिनों के भीतर जुर्माना भरना होगा। उन्होंने सभी निरक्षक और जोनल अधिकारियों को कार्यवाई करने के निर्देश दिए है।
10 फरवरी तक भरे बकाया चालान
डीसीपी विज ने कहा , वाहनों की दुबारा जांच के दौरान अगर 90 दिनों के अंदर बाद भी चालान का भुगतान बकाया जाता है , तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 (8 ) के तहत वाहन को जब्त किया जा सकता है।सभी पिछले बकाया चालान के भुगतान की अंतिम तिथि 10 -02 -2025 निर्धारित की गई है। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे 10 -02 - 2025 से पहले अपने बकाये चालान का भुगतान कर दें।
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बता दें , कि ट्रैफिक पुलिस रोजाना दो हजार के लगभग ऑनलाइन और ऑफलाइन चालान काटकर कार्यवाही करती है। हजारों वाहन चालक चालान काटने के बाद भी जुर्माना नहीं भरते है। जिस भी वाहन चालकों का चालान किया गया हैं , उन चालानों का भुगतान 90 दिनों के अंदर करना जरुरी हैं। वहीं आपको बता दें , दोबारा जांच के दौरान 90 दिनों की समय अवधि के बाद भी चालान का भुगतान बकाया मिलता हैं।