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सरकार का सख्त फैसला: 3 बार चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा कैंसिल

अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द होने के बाद भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता रहता है, तो उसके खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.

Image Credit: Traffic
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Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है. अब यूपी सरकार और ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. खासकर जिन लोगों के ऊपर बार-बार चालान कटते हैं और वे उन्हें समय पर जमा नहीं करते, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द या निलंबित किया जा सकता है. इस नए नियम के अनुसार तीन बार चालान कटने के बाद आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो सकता है.

तीन चालान कटने पर हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

यूपी में अगर कोई व्यक्ति लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है और उसकी ओर से तीन बार चालान कट जाता है, लेकिन वह चालान का भुगतान नहीं करता, तो उसकी समस्या गंभीर हो सकती है. ऐसा करने पर पुलिस या संबंधित विभाग उस ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित या रद्द कर सकता है. इसका मकसद है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को सबक सिखाया जाए और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

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किन ट्रैफिक उल्लंघनों पर होती है कड़ी कार्रवाई?

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ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने की सबसे बड़ी वजह होती है गंभीर और बार-बार होने वाले नियमों के उल्लंघन. इनमें शामिल हैं:

रेड लाइट तोड़ना
तेज रफ्तार से वाहन चलाना
नशे में ड्राइविंग
गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल
बिना हेलमेट या सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना
ओवरलोडिंग करना

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यदि इन में से कोई भी उल्लंघन बार-बार होता है और चालान जमा नहीं किया जाता है, तो लाइसेंस रद्द हो सकता है. साथ ही चालान तीन महीने के अंदर जमा न करने पर भी लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है.

बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है

अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द होने के बाद भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता रहता है, तो उसके खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. ऐसे में न केवल उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द हो सकता है, बल्कि उसके वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी रद्द किया जा सकता है. हाल ही में उत्तर प्रदेश में 3,964 वाहनों का रजिस्ट्रेशन और 1,006 ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे कारणों से रद्द किए गए हैं, जिनके ऊपर पांच या उससे अधिक चालान बकाया थे.

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