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रिन्यूअल न कराने पर कार और बाइक मालिकों को भुगतनी पड़ सकती है सजा, जानें क्या है नियम

Car Bike Insurance Renewal Rules: मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरुरी है। इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना भी बेहद जरुरी होता है।

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Car Bike Insurance Renewal Rules: भारत में कार और बाइक वाहन मालिकों के लिए मोटर अधिनियम के तहत कई प्रकार के नियम बनाए जा रहे है जो कि वाहन मालिकों को मानने अनिवार्य रहते है। यदि आप भी वाहन मालिक है तो आज हम आपको मोटर अधिनयम 1988 के तहत बनाए गए नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देने जा रहे है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरुरी है। इंश्योरेंस खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपको इसे रिन्यू करवाना भी बेहद जरुरी होता है।आइए जानते है क्या है इसके जरुरी नियम ....

इंश्योरेंस में मिलने वाली कई प्रकार कि सुविधा नहीं मिलेंगी (Car Bike Insurance Renewal Rules)

यदि आप अपनी इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करवाते है तो आपको इंश्योरेंस में मिलने वाली कई प्रकार कि सुविधा नहीं मिलेगी।  इसके अलावा अगर आप बिना इंश्योरेंस के अपने गाड़ियां बाइक चलाते है तो उसका आपको महंगा से महंगा जुर्माना ट्रैफ़िक पुलिस को भुगतान पड़ेगा।  इसके आलावा अगर समय रहते ही कार्य बाइक मालिक इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाते है तो उसके लिए भी जमाने का प्रावधान रखा गया है। आपको सजा भी हो सकती है।  मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अगर आप बिना इंश्योरेंस के अपनी गाड़ी को चलाते है तो ऐसे में अगर आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो आपको 2000 का जुर्माना चुकाना पड़ेगा ।  

इतना देना पड़ेगा जुर्माना (Car Bike Insurance Renewal Rules)

वहीं आपको बता दें , अगर आपको बिना इंश्योरेंस के पकड़ा गया तो आपको 4000 का जुर्माना भुगतान पड़ेगा ,वहीं 3 महीने की जेल भी हो सकती है।  इसलिए पालिसी एंड होते ही बेहतर यह होगा कि आप अपने पॉलिसी को रिन्यू करवा लें ताकि आपको भारी भरकम का नुकसान उठाना न पड़े।  वहीं इंश्योरेंस का फायदा आपके लिए ही रहता है कि अगर आपका कार्य बाइक किसी दुर्घटना का शिकार हो जाती है तो आपको नुस्क्सान नहीं होगा , क्योकि ऐसे में इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपको उसका मुआवजा मिल जाता है । 

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क्या करें ? (Car Bike Insurance Renewal Rules)

ऑनलाइन रिन्यूअल:-

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आप अपने वाहन का रिन्यूअल ऑनलाइन भी कर सकते हैं। विभिन्न राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर जाकर आप अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कर सकते हैं।

ऑफलाइन रिन्यूअल:-

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आप अपने नजदीकी आरटीओ (Regional Transport Office) में जाकर भी रिन्यूअल कर सकते हैं। आपको वहां अपने वाहन के दस्तावेज़ और अन्य आवश्यक कागजात जमा करने होंगे।

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